भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। इसका नाम सुभद्रा योजना 2024 है। इस योजना के अंतर्गत केवल महिलाओं को ₹50000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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सुभद्रा योजना की विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत विशेष महत्व महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना का लाभ लगभग १ करोड़ उड़ीसा की महिलाओं को मिलेगा। योजना के प्रभाव को बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी है। इस योजना का बजट 55,825 करोड़ रुपये निर्धारित है। मूल समय अवधि 2024-2025 से 2028-2019 तक 5 वर्ष की अवधि है।
सुभद्रा योजना से मिलने वाले लाभ
1.इस योजना के तहत महिलाओं को रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सीधे ₹50000 के बैंक खाते में निलंबित कर दिया जाएगा।
2. इस योजना के तहत महिलाओं को 5 साल की अवधि में कुल 50000 रुपये प्रति वर्ष rs.5000 करके दो किस्त के रूप में उनके बैंक में जमा किया जाएगा।
3. महिलाओं को डिजिटल मोबाइल के माध्यम से राशि का लाभ प्राप्त होगा तथा सभी लाभार्थियों को सुभद्रा कार्ड(एटीएम सह डेबिट कार्ड) प्रदान किए जाएंगे।जिससे उन्हें आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।
सुभद्रा योजना का पात्रता मानदंड
इस योजना के लिए मानदंड निम्नलिखित है:-
1. इस योजना के लिए जो महिलाएं आवेदन करती हैं उनकी उम्र लगभग 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. आवेदिक का वोल्ट निवास स्थान होना चाहिए।
3. इस योजना की मुख्य भूमिका यह है कि इस योजना का लाभ गरीबों और मध्य मार्ग की सभी महिलाओं को मिलेगा।
4. आयकर दाता और अन्य सरकारी योजना से पहले ही जो महिला लाभ प्राप्त कर रही हैं।उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
5. आवेदक की जन्म तिथि 02.07.1964 से पहले और 01.07.2003 के बाद की होनी चाहिए।
6. उसकी आयु की गणना के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को अंतिम तिथि माना जाएगा।
बहिष्कार मानदंड
व्यक्तिगत मानदंड
1. कोई भी महिला किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत ₹1500 प्रति माह या उससे अधिक या 18000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करना
2. हालांकि विधवा/दिव्यांग महिलाएं/सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिला इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी।
परिवार आधारित मानदंड
1. ऐसी महिलाएं जो स्वयं इस योजना में शामिल हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य हो:-
a. संसद का वर्तमान या पूर्व सदस्य (एमपी) या विधानसभा का सदस्य (एमएलए)
b. आयकर दाता
c. किसी शहर स्थानीय निकाय या पंचायती राजशिक्षा (वार्ड सदस्य/पार्षद को छोड़कर) मैं निर्वाचित जन प्रतिनिधि
d. राज्य सरकार या भारत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण या बोर्ड या स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या संविधान कर्मचारियों के रूप में कायत हो या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
हालांकि, मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियोजित कर्मचारी योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे और अन्यथा अपात्र माने जाएंगे।
e. भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी सरकारी विभाग या उपकरण या बोर्ड या संगठन में निर्वाचित/मनोनीत/नियुक्त प्रतिनिधि।
f. 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असंचित भूमि का स्वामी
g. चार पहिया वाहन (मोटर वाहन मिनी ट्रक छोटे व्यावसायिक और इसी प्रकार के हल्के वाहन) के स्वामी इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे और उनके स्वामी इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे और अन्यथा पात्र माना जाएगा।
h. एनएफएसए और एफसीएस कार्ड के बिना और सुभद्रा के तहत आवेदन करने वाले परिवार की महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लख रुपए से अधिक है।
प्रक्रिया प्रवाह
1. आवेदन पत्र का वितरण
a. आंगनबाड़ी काउंटरों पर
b. ब्लॉक कार्यालय
c. सामान्य सेवा केंद्र
d.मो सेवा केंद्र
e. आवेदन पत्र जमा करना
f. सीएससी/ एमएसके परफॉर्म का संग्रह और डिजिटलाइजेशन
2. फार्म की स्कैनिंग और अपलोडिंग
3. उपलब्ध डाटा बेस के माध्यम से आवेदनों को चलाना
4. ब्लॉक स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच
5. लाभार्थी को डीबीटी
6. सीएसके/एमएसजी पर किसी अन्य स्तर पर रिचार्ज ना करने का आवेदन
7. सीएससी और एमएसजी द्वारा पर्याप्त प्रचार
सुभद्रा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1.आधार कार्ड
2.बैंक पासबुक की कॉपी
3.निवास प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
5. आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
6. फोटो पहचान पत्र
सुभद्रा योजना का कार्य और प्रशासन
1. राज्य स्तर पर एक सूची एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो योजना के तहत सभी कार्य और प्रशासन करेगी।
2. जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वय का गठन किया
जाएगा, जो इस योजना के सभी कार्यों को सुनिश्चित करेगा।
3.बैंक का सत्यापन और लिंकिंग की जाएगी।